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Maharajganj khabar live
महराजगंज। दिव्यांगजनों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिले में पहली बार मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। विकास भवन सभागार में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्ययुक्त दिव्यांगजन कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हुई सुनवाई में कुल 97 मामलों पर सुनवाई हुई। अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के साथ निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।
मोबाइल कोर्ट में भारत सरकार के दिव्यांगजन आयुक्त एस. गोविंद राज और उपआयुक्त विकास त्रिवेदी मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान दिव्यांगजनों ने दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। रेलवे पास और रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा में आ रही दिक्कतों की शिकायतें भी सामने आईं। रोडवेज बसों में चालकों और परिचालकों द्वारा दिव्यांग यात्रियों की अनदेखी और दुर्व्यवहार की शिकायतों पर अधिकारियों ने गंभीरता दिखाई। संबंधित मामलों में कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया।
मोबाइल कोर्ट में स्वास्थ्य विभाग और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि स्वावलंबन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की तारीख से एक माह के भीतर दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करना अनिवार्य होगा। जिले में मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था भी मजबूत की गई है। अब सप्ताह में तीन दिन मेडिकल बोर्ड का आयोजन होगा। बोर्ड में डॉक्टरों की संख्या चार से बढ़ाकर सात कर दी गई है। 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों के अस्थायी प्रमाणपत्रों की समय-समय पर समीक्षा कर पात्र लोगों के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए। प्रमाणपत्र में दिव्यांगता का सही प्रतिशत दर्ज करने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र लोगों को एस्कॉर्ट (सहयोगी) सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
प्रेस वार्ता में अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल कोर्ट में प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजकर उनके निस्तारण की समयसीमा तय की जाएगी। संबंधित विभागों को निर्धारित अवधि में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मोबाइल कोर्ट का उद्देश्य दिव्यांगजनों को विभागों के चक्कर लगाने से राहत दिलाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।


