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Maharajganj khabar live
महराजगंज। निचलौल तहसील क्षेत्र के डोमा ग्राम पंचायत में सरकारी राशन वितरण में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। अक्टूबर माह का राशन वितरण निर्धारित तिथि से शुरू नहीं करने और अभिलेखों के सापेक्ष गोदाम में खाद्यान्न कम मिलने पर रविवार को उचित दर विक्रेता (कोटेदार) हवलदार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूर्ति निरीक्षक की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने 15 अक्टूबर को कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मंजूरी दी थी।
पुलिस को दिए पत्र में पूर्ति निरीक्षक इंद्रभान ने बताया है कि शासन की ओर से अक्टूबर माह के खाद्यान्न वितरण के लिए 10 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद डोमा ग्राम पंचायत के कोटेदार हवलदार ने वितरण शुरू नहीं किया था। इस पर जांच के लिए गांव पहुंचने पर कोटेदार दुकान पर मौजूद मिला। लेकिन राशन वितरण नहीं करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सका। इतना ही नही जांच के दौरान ऑनलाइन स्टॉक रिकॉर्ड और गोदाम में उपलब्ध खाद्यान्न का सत्यापन किया गया। अभिलेखों के मुताबिक कोटेदार के स्टॉक में गेहूं की कुल 106.50 क्विंटल और चावल की 353.70 क्विंटल मात्रा होनी चाहिए थी। जबकि गोदाम में तौल कराने पर गेहूं केवल 48.50 क्विंटल और चावल 159 क्विंटल मिला। इस तरह रिकॉर्ड के मुकाबले गेहूं की 58 क्विंटल और चावल की 194.70 क्विंटल मात्रा कम पाई गई। वही पूर्ति निरीक्षक के मुताबिक स्टॉक में इतनी बड़ी कमी के संबंध में कोटेदार कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका। इन्होंने आगे कहा है कि जांच के दौरान उपलब्ध खाद्यान्न को ग्राम पंचायत बढ़या मुस्तकीम के उचित दर विक्रेता रमेश की सुपुर्दगी में दिया गया। निर्देश दिया गया कि सक्षम अधिकारी या न्यायालय की मांग पर खाद्यान्न को यथावत प्रस्तुत करना होगा। ऐसे में कोटेदार के कृत्य को आवश्यक वस्तु और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र कुमार राय ने बताया कि मामले में आरोपी कोटेदार हवलदार निवासी डोमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।


