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Maharajganj kabhar live 
निचलौल। क्षेत्र में शराब दुकान के लाइसेंस को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। मारवाड़ी मुहल्ला निवासी भरत कुमार अग्रवाल की शिकायत पर आबकारी विभाग ने कम्पोजिट शराब दुकान निचलौल नं.-1 के अनुज्ञापी अविनाश जायसवाल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग ने उन्हें सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया है।
जानकारी के अनुसार, भरत कुमार अग्रवाल ने 10 अप्रैल 2026 को उप जिलाधिकारी निचलौल को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि अविनाश पुत्र रामाज्ञा जायसवाल ने आबकारी विभाग में जो किरायानामा प्रस्तुत किया है, उसमें उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में 30 मार्च 2026 को प्रस्तुत कथित फर्जी किरायानामा की छायाप्रति भी उपलब्ध कराई थी।
मामले की जांच निचलौल आबकारी निरीक्षक वैभव कुमार यादव द्वारा की गई। जांच में शिकायत को सही पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार, अविनाश जायसवाल द्वारा जिस भवन में कम्पोजिट दुकान संचालित की जा रही है, उसके संबंध में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आबकारी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वर्ष 2025-26 में दुकान का आवंटन तथा वर्ष 2026-27 में लाइसेंस का नवीनीकरण कराया गया।
जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह कृत्य उत्तर प्रदेश आबकारी कम्पोजिट दुकान (लाइसेंस व्यवस्थापन) नियमावली 2025 के नियम-8 (ङ)(एक), नियम-8 (ङ)(दो), नियम-18 (1)(घ) तथा आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले शपथ-पत्र की शर्तों का उल्लंघन है।
आबकारी विभाग ने नियम-18 (1)(घ) के तहत कार्रवाई करते हुए लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस निरस्त कर दुकान हेतु जमा प्रतिभूति राशि भी जब्त की जा सकती है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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